नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. यह याचिका दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने दायर की है. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 10 अक्टूबर को परवेश वर्मा की शिकायत खारिज कर दी थी. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. परवेश वर्मा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए.उन्होंने कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया. परवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को उन्हें बदनाम करने की नीयत से ट्वीट किया.





