देहरादून। जेल में बंद यूट्यूबर अनुराग डोभाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने अनुराग डोभाल समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी आरोपियों पर मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने और अपहरण समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता और विवेचना के प्रारंभिक चरण में होने के आधार पर जमानत देने से इन्कार कर दिया।मामला पांच अक्तूबर 2026 को हरिद्वार बाईपास के पास नेक्सा शोरूम के निकट हुई घटना से जुड़ा है। मामले में अनुराग डोभाल के अलावा अभय चौधरी, अभिषेक टाइगर और कुर्बान उर्फ गुरु भाई आरोपी हैं। चारों ने अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अनुराग डोभाल की ओर से पक्ष रखा गया कि उनकी पत्नी उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी।





