गैस कनेक्शन के नए नियम : PNG वाले घरों में अब LPG कनेक्शन नहीं चलेगा

नई दिल्ली। देश में गैस कनेक्शन को लेकर नियम सख्त हो गए हैं और अब उपभोक्ताओं को अपनी व्यवस्था की जांच करना जरूरी हो गया है। सरकार ने ‘एक घर, एक कनेक्शन’ नीति को लागू करते हुए साफ कर दिया है कि एक ही घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और एलपीजी दोनों कनेक्शन एक साथ रखना नियमों के खिलाफ माना जाएगा।

जारी किए नए दिशा-निर्देश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन घरों में पहले से PNG कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें अब सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। यह बदलाव आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 14 मार्च को लागू किया गया है।

सरकार का कहना है कि यह कदम वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच गैस आपूर्ति को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। दरअसल, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है—करीब 88% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी विदेशों से आती है।

PNG वाले घरों में LPG नहीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई शहरों में ऐसे घरों की पहचान शुरू हो चुकी है, जहां PNG और LPG दोनों कनेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। इसका उद्देश्य ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना और सब्सिडी का लाभ सही उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत PNG की सप्लाई शुरू हो चुकी है, वहां एलपीजी कनेक्शन रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। उपभोक्ताओं को इसके लिए सीमित समय दिया जा रहा है, जिसके भीतर उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

नए नियम केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों पर भी लागू होते हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि PNG वाले घरों को नया एलपीजी कनेक्शन जारी न किया जाए और न ही सिलेंडर की रिफिलिंग की जाए।

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