कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। लोक भवन, पश्चिम बंगाल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी किया गया है।जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा को 7 मई 2026 से प्रभावी रूप से भंग कर दिया गया है। यह कदम संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिया गया है। लोक भवन की अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्यपाल को प्राप्त अधिकारों के आधार पर लिया गया है।
वर्तमान विधानसभा का गठन मई 2021 में हुआ था, जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हाल ही में संपन्न दो चरणों के चुनाव के बाद विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, जिसके बाद इसे औपचारिक रूप से भंग करने का निर्णय लिया गया।इसी पश्चिम बंगाल में शनिवार को शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहयोगी दलों के अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इससे पहले, केंद्रीय पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में शुक्रवार शाम चार बजे विधायक दल की बैठक में नेता का चयन होगा।





