नई दिल्ली, एजेंसी। देश में माल व सेवा कर (GST) व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कारोबार-अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार 1 नवंबर 2026 से कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक बदलाव लागू करने जा रही है। 8 अक्तूबर को आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में स्वीकृत इन सुधारों को रविवार (1 नवंबर) से चरणबद्ध तरीके से प्रभावी किया जाएगा। इन सुधारों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के छोटे विक्रेताओं के लिए सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया, जीएसटी पंजीकरण के लिए एकीकृत दस्तावेजीकरण, प्रणाली-संचालित स्वचालित रिफंड और पोस्ट-सप्लाई डिस्काउंट के लिए आसान नियम मुख्य रूप से शामिल हैं। इन प्रशासनिक सुधारों से देश के लाखों एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को अनुपालन के भारी बोझ से मुक्ति मिलने की उम्मीद है।





